भेसाण (जूनागढ़)
जूनागढ़ जिले के भेसाण तालुका में स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय में 20 से 25 छात्रों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल केवल बाबूभाई लखणोत्रा और शिक्षक (एवं मकान मालिक) हीरेन रमेशभाई जोशी को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया गया है।
जूनागढ़ जिले के भेसाण तालुका में स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय में 20 से 25 छात्रों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल केवल बाबूभाई लखणोत्रा और शिक्षक (एवं मकान मालिक) हीरेन रमेशभाई जोशी को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया गया है।
पुलिस रिमांड के दौरान खुलासा
विसावदर कोर्ट द्वारा ढाई दिन की रिमांड मंजूर किए जाने के बाद पुलिस ने स्कूल में हुई घटनाओं की गहन जांच की। डीवाईएसपी हितेश धांधलिया ने बताया कि रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से हर संभव एंगल से पूछताछ की गई।
पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज किए गए।
स्कूल और छात्रावास में लगे CCTV कैमरों की DVR जब्त कर जांच की गई।
वीडियो फुटेज में भी आरोपों की पुष्टि हुई है।
CCTV फुटेज से मिला अहम सबूत
जांच में सामने आया कि स्कूल के प्रिंसिपल केवल लखणोत्रा देर रात छात्रों के बेड के पास जाते थे, उन्हें गले लगाते और कभी-कभी कंबल ओढ़कर उनके साथ सोते भी दिखाई दिए। इन फुटेज के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने छात्रावास के अन्य कैमरों की भी जांच की और संस्था में व्यवस्थागत लापरवाही की पुष्टि की।
छात्रों के बयान: "हमें बुलाकर कपड़े उतरवाते थे"
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ छात्रों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि कई दिनों से प्रिंसिपल और शिक्षक उन्हें रात में बुलाते थे, कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें करते थे। एक छात्र के अनुसार, करीब 20 से 25 बच्चों को यह पीड़ा झेलनी पड़ी है।
संस्था की प्रतिक्रिया: "दोषियों को सजा दिलाई जाएगी"
संस्था के समिति सदस्य पुनर्वदास बापू ने इस घटना को "शर्मनाक" बताते हुए कहा:
"इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हरसंभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को प्राथमिकता देते हुए संस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।"
दोनों आरोपी निलंबित, जांच जारी
केवल लखणोत्रा (प्रिंसिपल) और हीरेन जोशी (शिक्षक एवं मकान मालिक) को आरोप साबित होने तक निलंबित कर दिया गया है।
बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट, यौन अपराध, और शिक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।